खाद्य सुरक्षा योजना:खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लोगों के राशन कार्ड होंगे निरस्त
खाद्य सुरक्षा योजना: अपात्र लोगों के राशन कार्ड होंगे निरस्त
प्रस्तावना: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, जो कि भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई है, उसका प्राथमिक उद्देश्य गरीब और असहाय लोगों को खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। इसी प्रकार, उन लोगों के राशन कार्डों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है जो योजना के तहत अपात्र माने जा रहे हैं।
सत्यापन प्रक्रिया: अपात्रता के आधार पर तैयार की गई सूचियों का सर्वे किया जाएगा, और उनकी सत्यापन प्रक्रिया कोर कमेटी के द्वारा संचालित की जाएगी।
अपात्र परिवारों के राशन कार्डों का निष्कासन: सरकारी आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूचियों में सम्मिलित अपात्र परिवारों के राशन कार्डों और अन्य डुप्लीकेट राशनकार्डों को प्रशासन द्वारा निष्कासित किया जाएगा।
योजना से गेहूं प्राप्ति: कुछ परिवार योजना के तहत राशन का गेहूं भी प्राप्त कर रहे हैं, जो कि निराधारित है। इसे रोकने के लिए, उप जिला कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में सूचियों का सर्वे और सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं।
समस्याएं और निराधारितता: सूचियों में कई चयनित परिवारों के राशनकार्ड संदिग्ध हैं, और कुछ उपभोक्ताओं के एक से अधिक राशनकार्ड बने हुए हैं। इस निष्कासन प्रक्रिया के दौरान, यह समस्याएं समीक्षित और समाधान किए जाएंगे।
निष्कासन के आधार: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अधिसूचना के अनुसार, निष्कासन की आधारशिला को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। यह ऐसे परिवारों के लिए है जिनमें विभिन्न पैरामीटरों के अनुसार अपात्रता पाई जाती है।
उपसमाप्ति: उप जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किया है ताकि सूचियों का सत्यापन हो सके और अपात्र परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं से उपयोगी लाभ पहुंचाने का कार्य संपन्न किया जा सके।
इन परिवारों को योजना से निष्कासित किया जाएगा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो, सरकारी/ अर्द्धसरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/ अधिकारी हो या ऐसे परिवार में से कोई सदस्य एक लाख रुपए से अधिक की पेंशन प्राप्त करता हो। ऐसे परिवार जिसके किसी एक सदस्य के चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर जो जीविकोपार्जन के उपयोग मे आता है), परिवार के सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक की निर्धारित सीमा से अधिक हो। परिवार के सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रुपए से वार्षिक से अधिक है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के रिहायशी का बना पक्का मकान है। ऐेसे सभी परिवार निष्कासन श्रेणियों में माने गए है। उप जिला कलेक्टर ने जारी आदेश में बताया् कि खाद्य सुरक्षा सूचियों में कई चयनित परिवारों के राशनकार्ड संदिग्ध, दोहरे एवं ऐसे राशन कार्ड जिनसे लंबे समय से खाद्य सामग्री का उठाव नहीं किया गया है। कई ग्राम पंचायत की सूचियों में कुछ उपभोक्ताओं के एक से अधिक राशनकार्ड बने हुए है। कई परिवारों के राशन कार्ड में परिवार के मृतक लोगों एवं विवाहित पुत्रियों का नाम अभी भी नहीं हटवाया गया है। इसके लिए कोर कमेटियों के माध्यम से सर्वे करवाकर खाद्य सुरक्षा सूचियों का सत्यापन करवाया जाएगा। सर्वे के अनुसार जो परिवार निष्कासन श्रेणी में आते है उनके नामों की सूचियां बनाई जाएगी। जिससे उन परिवारों को ऑनलाइन सूचियों से हटाया जा सके।
खाद्य सुरक्षा योजना: अपात्र राशन कार्डों का निष्कासन
प्रस्तावना: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत, अपात्र परिवारों के राशन कार्ड का प्रशासन द्वारा निष्कासन किया जाएगा।
सत्यापन की प्रक्रिया: सूचियों का सर्वे कर उनका सत्यापन करवाने के निर्देश, कोर कमेटी को सौंपा जाएगा।
खाद्य सुरक्षा सूचियों में अपात्रता: कई ग्रामीण क्षेत्रों में सूचियों में शामिल अपात्र परिवारों के राशन कार्ड एवं अन्य डुप्लीकेट राशनकार्डों का प्रशासन द्वारा निष्कासन किया जाएगा।
आदेश का तय उद्देश्य: सरकारी आदेश का मुख्य उद्देश्य है कि योजना के तहत गेहूं का वितरण केवल योग्य परिवारों को ही किया जाए।
सूचियों का सर्वे और सत्यापन: सूचियों का सर्वे और सत्यापन ग्रामीण क्षेत्र की कोर कमेटियों द्वारा किया जाएगा।
आवश्यकता की ओर ध्यान: खाद्य सुरक्षा सूचियों में कुछ परिवारों के राशनकार्ड संदिग्ध, दोहरे और अप्रभावी हैं, जिन्हें सर्वे करवाकर सत्यापित किया जाएगा।
निष्कासन के माध्यम: उप जिला कलेक्टर के आदेश के अनुसार, निष्कासन श्रेणियों में आने वाले परिवारों को योजना से बाहर किया जाएगा।
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सर जी खाद सुरक्षा कि साईट कब चालू होगी
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